प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स.)। अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में धूमनगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायालय ने बुधवार को आरोपित को 11 वर्ष के कठोर कारावास और 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।
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