मप्र कैबिनेट ने दी कैम्पा निधि के अंतर्गत 1038 करोड़ रुपये के उपयोग की स्वीकृति
भोपाल, 09 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य आयोजना (Annual Plan of Opera
मंत्रि-परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल


मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक


मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक


भोपाल, 09 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य आयोजना (Annual Plan of Operation) में अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1478 करोड़ 38 लाख में से 1038 करोड़ रुपये के उपयोग की स्वीकृति दी गई। इस राशि का 80 प्रतिशत वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन एवं 20 प्रतिशत वन और वन्यजीव संबंधी अधोसंरचना के सुदृढीकरण पर व्यय किया जाता है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृति अनुसार मध्य प्रदेश में विगत वर्षों के कार्यों के रख-रखाव, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, लैण्डस्केप के आधार पर बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन के लिए उनके जलग्रहण क्षेत्र के वनीकरण, मृदा एव जल संरक्षण के कार्य, ग्रामीणों की आजीविका के लिए ग्रामों की सीमा से लगे वनक्षेत्रों में बांस प्रजाति सहित वृक्षारोपण, वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के गांवों से स्वैच्छिक विस्थापन, बफर क्षेत्र सहित संरक्षित क्षेत्रों में रहवास का विकास, नगर वनों की स्थापना, वन एवं वन्यप्राणी संबंधी अधोसंरचना सुदृढीकरण और ग्रामीणों की क्षमता विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल के विकास के लिए अनुमोदन

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत होटल का विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी निवेशक के पक्ष में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC)/ मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड (MPHCL) द्वारा निष्पादित की जाने वाली लीज पर भारित पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग के विभागीय बजट से निजी निवेशक को किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तीन नए राजस्व संभागों में क्षेत्रीय कार्यालय एवं चार नव गठित जिलों के लिए सात सहायक संचालक के पद निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अन्तर्गत तीन नवीन राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चम्बल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने एवं चार नवगठित जिलों निवाडी, मैहर, मऊगंज एवं पाढुर्णा के लिये सम्मिलित रूप से कुल 07 सहायक संचालक के पद के निर्माण की स्वीकृति दी है। यह निर्णय पंचायतराज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा को नियत समय सीमा में पूर्ण करने और उत्तरोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

विद्युत के क्रय के लिए निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रदेश में दीर्घकालीन ताप विद्युत क्रय हेतु जारी निविदा में इंगित विद्युत विकासकों अथवा उनकी पश्चातवर्ती कंपनी के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर पर (5 या 10 प्रतिशत) विद्युत के क्रय के लिए निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार समस्त अनुबंधों के विकासकों से विद्युत क्रय अनुबंध अंतर्गत प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डेमेजेज (10 लाख रूपये प्रति मेगावाट) की राशि की वसूली की जाएगी। इस राशि के जमा होने के पश्चात ही विकासकों की जमा बैंक गारंटी 3 लाख रूपये प्रति मेगावाट वापस की जाएगी। उपरोक्त श्रेणी के विकासकों से समाप्त किए गए विद्युत क्रय अनुबंध अंतर्गत को भी विशेष रूप से समाप्त एवं निरस्त किया जाएगा।साथ ही ऐसे विकासक, जो अपनी ऊर्जा उत्पादन का, शतप्रतिशत एमपीपीएमसीएल को उपलब्ध नहीं कराएंगे, उन पर अनुबंध अनुसार यथावत लागू होंगे।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 का अनुमोदन दिया गया है। अनुमोदन अनुसार मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संव्यवहारों पर देय शुल्क के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किये जायेंगे। इससे लगभग 212 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर