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लोहरदगा, 9 जुलाई (हि.स.)। श्रम अधीक्षक दिनेश भगत ने बुधवार को बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों और ट्रक ऑनर, बस ऑनर के साथ एक बैठक की । बैठक में जिला के बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम,1961 के तहत सभी बस, ट्रक का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया । चालकों, सहायक चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम आठ घंटे कार्य निर्धारित करने की बात कही गई।
साथ ही सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का सही अनुपालन सुनिश्चित हो सके। सभी कर्मचारियों को खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा मोटर वाहन उपक्रमों में किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए। सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश आवश्यक दे। बैठक में श्रम कानूनों का अनुपालन का निर्देश दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोपी कृष्ण कुँवर