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चित्तौड़गढ़, 31 जुलाई (हि.स.)। चित्तौड़गढ़ जिले में पंजीकृत वाहनों से शास्ती एवं कर के रूप में 42 करोड़ की बाकियात चल रही है। विभागीय जांच में यह जानकारी सामने आने के बाद अब परिवहन विभाग सख्ती बरतने के मूड में हैं। विभाग अगस्त माह में अभियान चला कर ऐसे वाहन मालिकों से सख्ती बरतेगी। यहां तक बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन मालिक की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा कर कुर्की तक की कार्यवाही की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में पंजीकृत 24 हजार भार वाहनों की जांच की गई। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि इनमें से करीब 2,500 वाहन स्वामियों पर परिवहन कर एवं शास्ति की राशि के रूप में करीब 42 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूली योग्य है। इस संबंध में समस्त बकायादार वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपने बकाया कर मय शास्ती के साथ विभाग में जमा कर रसीद प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अगस्त 2025 के प्रथम सप्ताह से संबंधित वाहनों की फिटनेस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित वाहन स्वामियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग की और से समस्त बकाया वाहनों की पहचान कर ली गई है। सभी संबंधित वाहन स्वामियों को MTQ नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। साथ ही पंजीयन के समय दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी नोटिस की सूचना SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। ऐसे में विभाग नियमानुसार ऐसे वाहन मालिकों से बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्ती बरतेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल