फार्मासिस्ट भर्ती में खेल कोटे में एक पद खाली रखने के आदेश
कोर्ट


जयपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में खेल कोटे में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में राज्य सरकार एवं निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश साक्षी यादव की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि याचिकाकर्ता ने फार्मासिस्ट भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था। उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन अंतरिम व अंतिम वरीयता सूची में उसे शामिल नहीं किया गया। जब उसने इस संबंध में अपनी परिवेदना दी तो उसे यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि उसका सर्टिफिकेट अंतिम कट ऑफ की तारीख का है। इसे याचिका में चुनौती देते हुए कहा कि उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अंतिम दिनांक से पहले का है और ऐसे में वह नियुक्ति पाने की हकदार है। इसलिए उसे फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद खाली रखने के लिए कहा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को फार्मासिस्ट के 2766 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। भर्ती प्रक्रिया के बाद 24 मार्च 2025 को अंतिम चयन सूची जारी की गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक