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धर्मशाला, 31 जुलाई (हि.स.)। फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला ने एक अहम फैसले में आरोपी को नाबालिग पीड़िता से अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत 3 वर्ष तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी नविना राही ने पैरवी की। उन्होंने मामले से संबंधित साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और गवाहों को अदालत में पेश किया, जिससे अपराध प्रमाणित हो सका।
मामले में पीड़िता ने 24 जून 2023 को थाना नगरोटा बगवां में अपने पिता के साथ आकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में उल्लेख किया गया कि 18 जून 2023 को सुबह 6 बजे जब वह अपनी दादी के लिए दूध गर्म करने जा रही थी, उसी समय ताया का लड़का (आरोपी) पीछे से आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना के वक्त पीड़िता के माता-पिता टांडा अस्पताल में पीड़िता के छोटे भाई का इलाज करवा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके आधार पर ट्रायल चला और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया