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एडीजे तृतीय कोर्ट औरैया का फैसला, पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
औरैया, 31 जुलाई (हि. स.)। थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तृतीय कोर्ट औरैया ने अभियुक्त नीरज उर्फ अजय पुत्र स्व. पातीराम निवासी मोहल्ला सराय बिहारीदास, थाना फफूंद को आजीवन कारावास तथा 85,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
यह निर्णय दिनांक 18 जून 2019 को घटित हत्या की वारदात के संबंध में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 383/2019, धारा 302, 392, 411 भादवि के तहत सुनाया गया। इस मुकदमे की विवेचना थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा की गई थी और शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई।
इस मुकदमे में अभियोजन अधिकारी उमेश कुमार (एडीजीसी क्राइम) तथा न्यायिक पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार की विशेष भूमिका रही, जिनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है, वहीं पुलिस एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही से एक गंभीर आपराधिक मामले में उचित दंड सुनिश्चित हो सका।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार