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राजगढ़, 30 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश के ब्यावरा पदस्थ जेएफएमसी भावना कछावा की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित को एक साल की सजा सुनाई है साथ ही फैसले में 45 दिन के भीतर फरियादी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित रकम नही लौटने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में फरियादी की ओर से अदालत में परिवाद प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता राधेश शर्मा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी अर्जुनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह मीणा निवासी बेरियाखेड़ी सुठालिया से जरुरत बताकर मुरारीलाल पुत्र हरीसिंह मीना निवासी चाचाखेड़ी सुठालिया ने पांच लाख रुपए उधार लिए, जो बांदीखेड़ी बैरसिया भोपाल में शिक्षक के तौर पर पदस्थ है।
मुरारीलाल ने इसके बदले स्वयं के खाते का एक चेक राशि के भुगतान के लिए दिया था। परिवादी ने चेक बचत खाते में जमा किया तो खाते में राशि उपलब्ध नही होने की टीप लगाकर चेक बाउंस कर दिया गया। आवेदक अर्जुनसिंह ने व्यक्तिगत सूचना एवं मांग की फिर भी शिक्षक मुरारीलाल ने उक्त राशि की अदायगी नही की। इसके बाद परिवादी अर्जुनसिंह ने अधिवक्ता राधेश शर्मा के जरिए अदालत में परिवाद दाखिल किया था। विचारण के दौरान अदालत ने आरोपित मुरारीलाल मीना को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई साथ ही फैसले में 45 दिन के अंदर 9 फीसदी ब्याज सहित राशि न लौटाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक