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मुंबई, 30 जुलाई (हि.स.)। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने बुधवार को सूबे में बी. फार्मा और डी. फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों को एक महीने के भीतर सभी आवश्यक मानदंड पूरा करने का निर्देश दिया है। मंत्री पाटिल ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो उनकी प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया (कैप राउंड) रोक दी जाएगी।
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2025 के दौरान मान्यता प्राप्त बी. फार्मा और डी. फार्मा संस्थानों के मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने कहा कि 2022 से 2025 के बीच स्वीकृत संस्थानों के निरीक्षण का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। कुछ संस्थानों ने अभी तक आवश्यक शैक्षणिक और भौतिक सुविधाएं नहीं दी हैं, इसलिए ऐसे संस्थानों को छात्रों के लिए शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाए, कक्षाए, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक महीने का अंतिम अवसर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित मानक निरीक्षण प्रारूप के अनुसार इन मानदंडों का कार्यान्वयन अनिवार्य है। इसके लिए संयुक्त निदेशक संस्थानों का भौतिक निरीक्षण करके विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को पूरा समर्थन प्रदान करेगी, लेकिन अधूरी सुविधाएं प्रदान करके छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉ. प्रमोद नाइक, संयुक्त सचिव संतोष खोरगड़े और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव