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इंदौर, 30 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जिला प्रशासन ने इंदौर में बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम एक अगस्त से लागू किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
दरअसल, उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को इंदौर में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा की थी और ब्लैक स्पाट्स का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर आशीष सिंह ने उक्त आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, एक अगस्त से दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश मानना अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है। आज और कल इसका प्रचार किया जाएगा और एक तारीख से नियम लागू होंगे। इसका पालन करने के लिए सख्ती भी की जाएगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन सड़क हादसों में मृत्यु दर कमी लाने के लिए यह कवायद कर रहा है। हेलमेट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक को सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। यह उसकी जान की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। यह मानवीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर