(अपडेट) इंदौरः बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से नहीं मिलेगा पेट्रोल
बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से नहीं मिलेगा पेट्रोल


बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से नहीं मिलेगा पेट्रोल


- कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर, 30 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अब बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने बुधवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होगा। उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, इंदौर जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।

समय-समय पर समाचार पत्रों तथा विगत वर्षों में इन्दौर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाये तो निश्चित ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इस संबंध में गत दिवस इन्दौर में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ली गई बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट(सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा। बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है।

बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर ड्रायविंग लायसेंस होंगे निलंबित/निरस्त

मोटरयान अधिनियम में विहित प्रावधान अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट लगाने से सिर सुरक्षित रहता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के दौरान हेलमेट नहीं लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने इस संबंध में कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आहूत कर निर्देशित किया कि कार्यालय का समस्त स्टाफ दो पहिया वाहन चालन करते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही यह भी निर्देश दिये कि कार्यालय में आने वाले समस्त दो पहिया वाहन चालकों से भी हेलमेट लगाने की अपील की जाए। आज जो दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के परिवहन कार्यालय में अपने कार्य हेतु आए, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तथा यह समझाईस दी गई कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान नियमों में विहित प्रावधान अनुसार ड्रायविंग लायसेंस निलंबन/निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं – 31 जुलाई को पेट्रोल पम्प संचालकों की बैठक

जिला प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिए जाने के आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 31 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई गई है। यह बैठक प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला स्थित ऑडिटोरियम (कमरा क्रमांक 210, द्वितीय मंजिल) पर होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, सेल्स ऑफिसरों व सहायक आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर