बगटुई हत्याकांड का ट्रायल स्थानांतरित करने की मांग लेकर सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची
कलकत्ता हाई कोर्ट


कोलकाता, 30 जुलाई (हि.स.) ।

बगटुई हत्याकांड की सुनवाई में बाधा उत्पन्न होने की बात कहते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले को बीरभूम जिले से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है। सीबीआई ने बुधवार को मामले को सुनवाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में उक्त आशय की याचिका दाखिल की है। यह मामला फिलहाल न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में सूचीबद्ध है। चार अगस्त को इस पर सुनवाई होगी।

सीबीआई ने याचिका में कहा है कि गवाह स्वतंत्र रूप से बयान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई में बाधा आ रही है। ऐसे में ट्रायल को राज्य के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करना जरूरी हो गया है।

यह मामला 21 मार्च 2022 की रात का है, जब रामपुरहाट थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित बगटुई मोड़ पर बम से हमला कर स्थानीय प्रभावशाली तृणमूल नेता और तत्कालीन बड़शाल ग्राम पंचायत के उपप्रधान भादु शेख की हत्या कर दी गई थी।

आरोप है कि उसी रात भादु शेख के समर्थकों ने बगटुई गांव के कई घरों में आग लगा दी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। जांच के बाद सीबीआई ने रामपुरहाट-1 ब्लॉक के तत्कालीन तृणमूल अध्यक्ष आनारूल हुसैन सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की थी।

अब जबकि गवाही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सीबीआई का दावा है कि गवाह डर के माहौल में हैं और बेझिझक होकर अदालत में बयान नहीं दे पा रहे हैं। इसी आधार पर एजेंसी ने हाईकोर्ट से मुकदमे को बीरभूम जिले से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर