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कोरबा, 30 जुलाई (हि. स.)। कटघोरा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के मामले में आरोपी कौशल यादव को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले में आरोपी कौशल यादव पर थाना कुसमुंडा में दर्ज अपराध क्रमांक 245/2023 के तहत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने बांस के डंडे से मृतक ओमप्रकाश राजवाड़े के सिर पर वार किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने थाना कुसमुंडा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया था।
न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और मृतक के परिजनों को न्याय मिला है।
इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभियोजन की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायालय का यह फैसला न्याय की जीत का प्रतीक है और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/हरीश तिवारी
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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी