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हरिद्वार, 3 जुलाई (हि.स.)। रुड़की के माधोपुर प्रकरण में जिला कोर्ट ने गौ स्क्वायड टीम के उप निरीक्षक समेत तीन नामजद एवं तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। युवक की मौत 25 अगस्त 2024 को हुई थी।
पुलिस के अनुसार वह गौमांस तस्करी कर रहा था और पकड़े जाने के डर से तालाब में कूदा था और डूबने से मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने पुलिस टीम पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में 25 अगस्त 2024 को एक युवक वसीम पुत्र नसीम निवासी सोहलपुर गाड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में गौ स्क्वायड की टीम और पुलिस अधिकारियों का कहना था कि युवक के द्वारा स्कूटी पर गौ मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसका पीछा किया गया तो वह बचने के लिए तालाब में कूद गया और उसकी मौत डूबने के कारण हो गई।
वहीं मृतक के परिजनों ने गो स्क्वायड के ऊपर आरोप लगाया था कि टीम के सदस्यों ने देररात युवक के साथ बर्बरता से मारपीट की और उसे तालाब में फेंक दिया, डूबने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजन कोर्ट गए थे। अब हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि मामले में उप निरीक्षक शरद कुमार, कांस्टेबल सुनील सैनी, कांस्टेबल प्रवीण सैनी एवं तीन अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर न्यायलय में प्रस्तुत करें। इस संबंध में कोतवाली के एसएसआई अजय शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला