सभी कार्मिक संयम, अनुशासन और सजगता के साथ संपन्न कराएं पंचायत चुनाव: जिला निर्वाचन अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल, 3 जुलाई (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इसी के तहत आज पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का चार दि
नोडल अधिकारी दीपक रावत अधिकारियों को चुनाव  प्रक्रिया को लेकर जानकारी देते हुए


पौड़ी गढ़वाल, 3 जुलाई (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं।

इसी के तहत आज पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के पहले दिन 728 पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों में से 17 अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

संस्कृति भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यशाला में 711 पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्हें डमरू हॉल में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी दिया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी मतदान अधिकारियों का पहला रेंडमाइजेशन पूर्व में हो चुका है। उन्होंने बताया कि पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का यह प्रशिक्षण आठ चरणों में किया जायेगा। जिसमें प्रतिदिन सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक संयम, अनुशासन और सजगता के साथ कार्य करें, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुये चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं।

नोडल अधिकारी प्रशिक्षण दीपक रावत ने प्रशिक्षण में पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों को कहा कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदाता सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा, जो उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा। उसके बाद मतदाता की पर्ची के साथ मतदाता सूची में नाम खोजकर वैकल्पिक दस्तावेज से पहचान की पुष्टि की जाएगी। आपत्ति न होने पर नाम रेखांकित कर तथा महिला होने पर चिन्ह लगाया जाएगा और बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेगी। इसके बाद मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु नीला और जिला पंचायत सदस्य हेतु गुलाबी मतपत्र प्रदान करेगा। मतपत्र पर मतदाता सूची का क्रमांक लिखा जायेगा और मतदाता से हस्ताक्षर लिये जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह