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श्रीनगर, 3 जुलाई (हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को स्कीम्स बेमिना में नियुक्ति के समय फर्जी एमसीआई प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में एक डॉक्टर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने कहा कि उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत के समक्ष नुमान फारूक वानी पुत्र स्वर्गीय फारूक अहमद वानी निवासी अबू बकर लेन उमराबाद जैनाकोट श्रीनगर के खिलाफ स्कीम्स बेमिना श्रीनगर में नियुक्ति के समय फर्जी एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।
मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नुमान फारूक वानी नामक एक फर्जी डॉक्टर दिसंबर 2016 से स्कीम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेमिना श्रीनगर में काम कर रहा है और फर्जी मेडिकल पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी खजाने से वेतन ले रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि एमबीबीएस एमडी प्रमाण पत्र और एमसीआई और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्रमाण पत्र फर्जी हैं।
इस शिकायत के प्राप्त होने पर पी/एस आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (सीबीके) में एफआईआर संख्या 01/2023 दर्ज की गई थी। मामले की जांच उपरोक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 201 के तहत अपराध करने के लिए साबित हुई और तत्काल मामले की चार्ज-रिपोर्ट (चालान) तदनुसार न्यायिक निर्धारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में पेश की गई है बयान में कहा गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता