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मुंबई, 29 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की नीतियों के विरुद्ध पोस्ट डालने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।
सूत्रों ने आज बताया कि नए निर्देश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं, राजनीतिक घटनाओं या सार्वजनिक हस्तियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करने से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी उल्लंघन पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये नियम न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, बल्कि स्थानीय स्वशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकार से संबद्ध संस्थानों और यहाँ तक कि संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकारी अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए अलग-अलग अकाउंट बनाए रखने होंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी प्रतिबंधित वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग सख्त वर्जित है। केवल अधिकृत कर्मियों को ही सरकारी योजनाओं या घोषणाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने की अनुमति है। सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के बारे में पोस्ट करने की अनुमति है, लेकिन ऐसी पोस्ट आत्म-प्रचारात्मक नहीं होनी चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव