प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये का अनुदान : समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की फ़ाइल फोटो


कानपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के घटक ग्रांट-इन-एड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के लिए योजना संचालित की गई है। यह जानकारी मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने दी।

ग्रांट-इन-एड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक व्यक्ति कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर तथा क्लस्टर के माध्यम से अपनी स्वरोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में उनके व्यवसाय से संबंधित नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं परियोजना स्थापित कराकर आय सृजन के लिए 50,000 रुपये अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी न्यूनतम हो) सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान होगा एवं शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगी।

उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, जनपद का निवासी हो, आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, परियोजना अनुसार साक्षर हो, समूह क्लस्टर के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हो, पूर्व में निगम की योजनाओं का बकायेदार न हो, ओटीएस के माध्यम से ऋण अदा न किया हो। आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वार्षिक आय ढाई लाख रुपए लाख तक वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में परिवार इकाई को ही समूह एवं क्लस्टर के रूप में मान्यता दी जाएगी। आवेदक पूर्व में राज्य सरकार की किसी अन्य योजना एससीए अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत वित्त पोषित न हो तथा उसका सिबिल स्कोर मानक के अनुसार हो।

उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन के साथ आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति एवं परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन https://grant-in-aid.upsfdc.in वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र के आवेदक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 14 लखनपुर, कानपुर नगर (निकट गुरुदेव पैलेस चौराहा) में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित विकास खंड में सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स.क.) के पास संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप