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जयपुर, 29 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान वित्त निगम द्वारा बुधवार 30 जुलाई को प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक शाखा कार्यालय- जयपुर (सेन्ट्रल) सी-96, जगन पथ, चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर में औद्योगिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत युवा उद्यमियों से आवेदन व प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। साथ ही, कैम्प में ऋण आवेदन पत्रावलियां तैयार करवाकर मौके पर ही स्वीकार की जायेंगी।
राजस्थान वित्त निगम के उप प्रबंधक सत्यवान सिंघल ने बताया कि निगम द्वारा उद्यमियों को राहत पहुंचाते हुए नीतियों में सकारात्मक बदलाव किये हैं, जिसमें युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकण्डरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को ब्याज सवमेंशन की लिमिट ऋण राशि एक करोड़ पचास लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की है। निगम द्वारा युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत की ब्याज में छूट की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि गुड बारोबर स्कीम में पुनर्भुगतान समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। दस करोड़ से अधिक के ऋण के लिए एप्लीकेशन फीस अधिकतम एक लाख रुपये की गई है। प्रोसेसिंग चार्जेज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है। फ्लैक्सी योजना के अंतर्गत पात्रता ऑपरेटिव अथवा डीलिंग 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष एवं फ्लैक्सी योजना में ब्याज दर को 10.75 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत किया गया है। सरल स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में भूमि व भवन की ऋण की पात्रता 60 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। सीए पात्रता धारियों को व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त कर निगम को मिलने वाली प्रोसेसिंग फीस का 50 प्रतिशत भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप