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नारनाैल, 29 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा पात्रता परीक्षा (एचटेट) के मद्देनजर नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों शहरों की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा धारा 163 भी लागू कर दी गई है।
मंगलवार को जारी आदेशों में जिलाधीश डा विवेक भारती ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को उनकी या पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति से प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डा विवेक भारती ने बताया कि 30 व 31 जुलाई को आयोजित हरियाणा पात्रता परीक्षा (एचटेट) के तहत जिला में 36 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें महेंद्रगढ़ में 26 तथा नारनौल में 10 केंद्र हैं। 30 जुलाई को केवल महेंद्रगढ़ में पेपर होगा जिसमें शाम की शिफ्ट में ही पेपर होगा। यहां 6485 परीक्षार्थी होंगे। 31 जुलाई को महेंद्रगढ़ में सुबह 8112 तथा शाम को 3791 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नारनौल में सुबह 3120 तथा शाम को पेपर नहीं होगा। इस दौरान संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों के नोडल अधिकारी रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने बताया कि एचटेट को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। यातायात की सुचारू रूप आवाजाही के लिए नाके लगाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को होटल, धर्मशाला, ढाबा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड आदि की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला