विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रिंसिपल सहित अन्य की गिरफ्तारी पर रोक
फाइल फोटो  हाई कोर्ट


रांची, 29 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को श्री राम कृष्ण सेवा संघ और विवेकानंद विद्या मंदिर के पक्ष में एक और आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने श्री राम कृष्ण सेवा संघ के अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी, किरण द्विवेदी और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और श्री राम कृष्ण सेवा संघ के सचिव सह प्रबंधक अभय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के इस आदेश से उक्त लोगों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल विवेकानंद विद्या मंदिर में अभय मिश्रा सहित अन्य लोगों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुटिया थाना में कांड संख्या 135/2022 दर्ज की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे