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-दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 29 जुलाई (हि.स.)। कैब में लिफ्ट देकर हथियार के बल पर लूट करने की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषियों को दोषी सात साल कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अुसार 25 अगस्त 2019 को थाना मानेसर जिला गुरुग्राम में एक कैब चालक की ओर से शिकायत दी गई कि कैब में लिफ्ट देकर हथियार के बल पर पर्स व क्रेडिट कार्ड से रुपए निकालने के बारे में दी गई। इस शिकायत पर थाना मानेसर में केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में चार आरोपियों विवेक भारती निवासी भिवाड़ी जिला अलवर (राजस्थान), सौरभ कुमार निवासी गांव बलवा जिला मोतिहारी (बिहार), महेश जोशी निवासी विकासनगर जिला रेवाड़ी (हरियाणा) व सौरभ निवासी चंद हट जिला पलवल (हरियाणा) को काबू किया। इस केस में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई। पुलिस के अनुसार चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार 28 जुलाई 2025 को एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोषियों को सात-सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर