Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- 18 अक्टूबर 2016 में शराब कारोबारी की गोली मारकर की गई थी हत्या
गुरुग्राम, 29 जुलाई (हि.स.)। गुरुग्राम की अदालत ने शराब कारोबारी की हत्या के 13 दोषियों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लगभग 9 वर्ष चली अदालती कार्यवाही के बाद एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी पाया और उन पर जुर्माना भी लगाया है।
हत्या का यह मामला 18 अक्टूबर 2016 का है। एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी न्यू कालोनी गुरुग्राम में लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसका पुत्र मनीष शराब का व्यापार करता था। मनीष कालोनी मोड पर अपने साथियों के साथ शराब के ठेके पर कैश लेने गया था। मनीष जब ठेके पास पहुंचा तब 8 से 10 युवक आए और उन्होंने मनीष पर अंधाधूंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोली बारी में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान मनीष के दोस्त को भी गोली लगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के इस मामले में कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राहुल पंडित निवासी बड़ी बहु अकबरपुर, रोहतक, सचिन उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी बहु अकबरपुर, रोहतक, रविकांत उर्फ विक्की निवासी गाडौली, ब्रह्मप्रकाश, कुलदीप निवासी गाडौली खुर्द, गुरुग्राम, पवन कुमार निवासी डीगल, जिला झज्जर, जयबीर निवासी सैक्टर-05, गुरुग्राम, लव शर्मा निवासी रत्न गार्डन, गुरुग्राम, दीपक, मोनू निवासी कंसाला रोहतक, रवि कुमार निवासी मेहरम नगर, दिल्ली व दिनेश निवासी मोखरा, जिला रोहतक के रुप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। लगभग 9 साल चली कार्यवाही के बाद मंगलवार को एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 148/149 के तहत 03 साल की सजा सुनाई।
आरोपी दिनेश, कुलदीप, पवन को धारा 302 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 148/149 के तहत 3 साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर