सोनीपत: हत्या के दो मामलों में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
सोनीपत: हत्या के दो मामलों में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा


-सोनीपत

कोर्ट का फैसला: महिला और दो युवकों की हत्या पर सख्त सजा

सोनीपत, 29 जुलाई (हि.स.)। सोनीपत जिले की दो अलग-अलग हत्या की घटनाओं में अदालतों ने

सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक मामले

में 50 वर्षीय महिला की गला घोंटकर हत्या की गई, जबकि दूसरे मामले में दो युवकों को

धारदार हथियारों से मारकर शव नहर में फेंक दिए गए थे। इन दोनों मामलों में कोर्ट ने

दोषियों पर जुर्माना भी लगाया और यह संदेश दिया कि हत्या जैसे जघन्य अपराध को किसी

भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पहला मामला फरवरी 2021 का है, जब सोनीपत के बरोदा गांव में

50 वर्षीय महिला की हत्या की गई थी। जांच में सामने आया कि गांव के ही नसीब नामक युवक

ने 27 फरवरी की शाम महिला को फोन कर बुलाया और मिलने के दौरान उसकी चुनरी से गला घोंटकर

हत्या कर दी। आरोपी से महिला के परिवार का लेनदेन था।

पुलिस जांच में जबरदस्ती की पुष्टि

होने पर बलात्कार की धारा भी जोड़ी गई, परंतु कोर्ट में यह आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत

ने नसीब को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

दूसरा मामला अक्टूबर 2020 का है। 28 तारीख को गोहाना की ड्रेन

नंबर-8 में दो युवकों—सोमबीर (गढ़ी उजाले खां) और जगबीर

(दरियापुर बस्ती) के शव बरामद हुए थे। जांच में खुलासा हुआ कि शराब पीने के बाद चिकन

मंगवाने को लेकर हुए विवाद में विशाल, कमल और राजेंद्र ने धारदार हथियार से हमला कर

दोनों की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिए।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने

तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। विशाल और कमल पर 12 -12 हजार

रुपये तथा राजेंद्र पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना