Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
प्रयागराज, 29 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दारागंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से वर्ष 2017 में हुए जानलेवा हमला मामले के दो आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने मंगलवार को दस—दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 10—10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारतीय ने दी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय से सजा पाने वाले में दारागंज थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क दारागंज निवासी संदीप धोबी पुत्र रमेश धोबी और दारागंज के मीरागली निवासी नितिन निषाद पुत्र सुशील कुमार है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दारागंज थाने के मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक रणवीर सिंह, थाने के मुख्य आरक्षी कन्हैया लाल और एडीजीसी मनोज कुमार पाण्डेय ने अथक प्रयास करके उपरोक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल