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देहरादून, 29 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुपालन में पेंशन योजना की भांति दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरलीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से निदेशक समाज कल्याण को संबोधित पत्र में निर्देश दिए गए है कि राज्य में दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जो निर्धारित मासिक आय सीमा चार हजार की पात्रता पूर्ण करते हों, के पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर भी पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के भी पेंशन के लिए पात्र होंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की भी अपेक्षा की है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार