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राजगढ़,26 जुलाई (हि.स.)। ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की।
जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2022 को ग्राम बेरियाखेड़ी निवासी मदनसिंह मीना ने शिकायत दर्ज की, वह अपने गांव वाले घर पर सो रहा था तभी उसकी बहू ज्योतिबाई आई और बोली कि दक्ष के पापा कमरे में खून से लथपथ पड़े हुए है, जाकर देखा तो उसका बेटा रामदिनेश खटिया पर लहुलुहान अवस्था में मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। बहू से पूछा तो बताया कि वह उपर वाले कमरे में सो रही थी, सुबह उठकर देखा तो वह खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने मामले में संदेह होने पर मृतक की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और बताया कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी ज्योतिबाई और उसके प्रेमी चैनसिंह के खिलाफ धारा 302, 450, 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी ज्योतिबाई, उसके प्रेमी चैनसिंह निवासी बेरियाखेड़ी को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक