(संशोधित) पुराने वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 26 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उम्र आधारित सख्त प्रतिबंधों की जगह उत्सर्जन आधारित वैज्ञानिक मानक लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 28 जुलाई को सुनवाई करेगी।

दिल्ली सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर, 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश को बरकरार रखते हुए 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली सरकार की याचिका में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक समग्र अध्ययन कराने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि समग्र अध्ययन से ये पता चलेगा कि क्या आयु-आधारित प्रतिबंध उत्सर्जन आधारित वाहन फिटनेस नीति की तुलना में वास्तव में अधिक प्रभावी हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण उनके रखरखाव और उपयोग के तरीकों पर निर्भर करता है। ऐसे में केवल उम्र के आधार पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदूषण नियंत्रण में कारगर नहीं हो सकता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण के तरीके से वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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