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महानगरवासियों और कारोबारियों दोनों को लाभ मिलेगा : एमडीए उपाध्यक्ष
मुरादाबाद, 26 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार की नई मॉडल हाउसिंग रेगुलेशन 2025 और मॉडल जोनिंग बायलाज 2025 को मुरादाबाद में भी लागू कर दिया गया है। इससे अवैध निर्माण को वैध करवाने और पारदर्शी विकास को बढ़ावा देने की राह आसान हो गई है। इस नई नीति के तहत आम लोगों और बिल्डरों को कई राहत मिलेंगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीएम) के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कहा कि इससे महानगरवासियों और प्रापर्टी कारोबारियों दोनों को लाभ हाेगा। शहर के भीतरी इलाकों में भी बहुमंजिला इमारतें बन सकेंगी।
शहरी विकास से जुड़े नियमों में सरकार की ओर से किए गए संशोधनों के शहर में लागू होने का फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। इस नीति के तहत लोगों को अपने छोटे भूखंडों पर कारोबार शुरू करने में आसानी होगी। नए नियमों के अनुसार अब 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिश्रित उपयोग वाले भवन बनाए जा सकेंगे।
वहीं 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल पंजीकरण कराकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इस पर प्राधिकरण किसी भी तरह का नोटिस जारी कर निर्माण नहीं रोक सकेगा। इससे छोटे भूखंडों पर मकान के साथ दुकान या अन्य व्यवसायिक निर्माण करने वालों को राहत मिलेगी। सरकार ने चौड़ी सड़कों पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को भी बढ़ा दिया है। इससे बहुमंजिला निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मिश्रित भू-उपयोग की नीति को भी मंजूरी दी गई है जिससे आवासीय भवनों के साथ व्यावसायिक उपयोग की भी अनुमति दी जा सकेगी। नई व्यवस्था में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए सेटबैक की शर्तों को भी आसान किया गया है। अब अग्रभाग के लिए 15 मीटर और अन्य किनारों पर 12 मीटर की दूरी पर्याप्त मानी जाएगी।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कहा कि यूपी सरकार की नई मॉडल हाउसिंग रेगुलेशन-2025 और मॉडल जोनिंग बायलाज-2025 को शहर में भी लागू कर दिया गया है। इससे शहरियों और कारोबारियों दोनों को फायदा मिलेगा। शहर के भीतरी इलाकों में भी बहुमंजिला इमारतें बन सकेंगी।-------------
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल