चर्चित ढेंगा गोलीकांड मामले के ट्रायल पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट की फाइल फोटो


रांची, 26 जुलाई (हि.स.)। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में हुए चर्चित ढेंगा गोलीकांड मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक किसी प्रकार का आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक सीआईडी की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ट्रायल पर रोक लगाया जाता है।

ढेंगा गोलीकांड में पुलिस के अनुसंधान और चार्जशीट पर सवाल खड़ा करते हुए मंटु सोनी की ओर से याचिका दायर किया गया था। जिसपर जुलाई 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था।

उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में नया ट्विस्ट तब आया, जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ सीआईडी ने अब तक उस मामले में अनुसंधान पूरा नहीं किया है। वहीं पूर्व चार्जशीट जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था, उसी के आधार पर मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट-7 के कोर्ट में चलाया जा रहा है।

ऐसी स्थिती में एक बार फिर यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी मंटु सोनी ने अपने अधिवक्ता हेमंत सिकरवार के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सीआईडी मामले की जांच पूरा नहीं कर रही है और रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट-7 की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नत्थी लाल बनाम यूपी सरकार के आदेश का उल्लंघन कर पूर्व की चार्जशीट पर ट्रायल भी चलाया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak