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नई दिल्ली, 26 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली की निचली अदालतों के सभी जज अपने ट्रांसफर के बाद दो या तीन सप्ताह के भीतर आदेश सुरक्षित किए गए मामलों में आदेश या निर्णय सुनाएंगे। फैसला सुरक्षित कर लिए गए मामलों में जजों के ट्रांसफर होने के बाद आने वाले जज के समक्ष पुनर्विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी जजों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाती है, तो उस ट्रांसफर से प्रभावित सभी जजों और दूसरे लोगों को भेजा जाता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रांसफर लिस्ट के साथ संलग्न नोट (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थानांतरित जजों को ट्रांसफर या नियुक्ति आदेश के अनुसार कार्यभार छोड़ने से पहले उन मामलों की सूचना देनी होगी, जिनमें निर्णय या आर्डर रिजर्व रखे गए थे।
उच्च न्यायालय ने कहा कि नोट में यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे जज अपनी नई नियुक्ति के बावजूद, निर्धारित तिथि पर या अधिक से अधिक दो-तीन सप्ताह के भीतर ऐसे सभी मामलों में फैसला या आदेश सुनाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी