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पन्द्रह अगस्त तक चलेगा महापंजीकरण अभियान
प्रयागराज, 25 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत वाहन चालकों एवं खलासी कर्मकारों को सेवाशर्तो नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकरण का एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने दी।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत मोटर अन्डरटेंकिंग में नियोजित श्रमिकों तथा ड्राईवर, खलासी को देय वेतन, कार्य दिवस, अतिकाल कार्य के घंटे, विश्राम के घण्टे और साप्ताहिक अवकाश, कार्य के घंटे ,विभाजित कार्य,प्रतिपूरक अवकाश एवं अन्य अवकाश आदि का व्यापक सर्वेक्षण एवं निरीक्षण कराया जा रहा है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे कर्मकारों की सेवा शार्तो में नियमानुसार आवश्यक सुधार लाये जाने के साथ—साथ उन्हें इस अधिनियम के तहत आच्छादित हितलाभों को दिलाया जा सके। इसके साथ ही अपंजीकृत अन्डरटेकिंग्स का चिन्हांकन कर उनका पंजीयन भी कराया जा रहा है, जिससे उनमें नियोजित कर्मकारों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित सेवाशर्तो के अनुरूप अनुमन्य सुविधाओं एवं हितलाभ से आच्छादित कराया जा सके।
अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रयागराज मण्डल के तहत प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में संचालित वाहन के अन्डरटेकिंग्स के सर्वेक्षण व निरीक्षण टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही मोटर ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स एवं सेवायोजकों तथा जिला परिवहन अधिकारियों से निरंतर समन्वय स्थापित करते हुये समय-समय पर बैठक भी आयोजित की जा रही है, जिसमें इस अधिनियम के प्राविधानों से अवगत कराते हुये अपंजीकृत अन्डरटेकिंग्स से पंजीयन कराये जाने एवं अभियान में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने की अपील की जा रही है।
अभियान के क्रम में यू.पी.एस.आर.टी.सी. के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि परिवहन विभाग के वाहनों व अन्य सम्बद्ध वाहनों के सापेक्ष उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाये।
जाने कहां कराना है पंजीकरण
अभियान के संबंध में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एंव प्रतापगढ़ के मोटर अन्डरटेकिंग्स सेवायोजकों विशेषकर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन तथा स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पताल के समायोजक जिनके द्वारा ड्राईवर व खलासी का नियोजन करते हुये वैन, बस, एम्बुलेन्स, ट्रक आदि का संचालन कराने वालो से अपील है कि उनके द्वारा अपने मोटर अन्डरटेकिंग के सापेक्ष उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अथवा नवीनीकरण शीघ्र-अतिशीघ्र ले। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीयन अथवा नवीनीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित सिंगल विंडों सिस्टम पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in ) के माध्यम से स्वतः ही कराया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल