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रायगढ़, 25 जुलाई (हि.स.)। ट्रेलर वाहन के नंबर की जालसाजी कर छलपूर्वक संचालन करने के एक मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर आज शुक्रवार काे न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई ट्रांसपोटर द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसका पड़ोसी अनूप तिवारी ने बिना अनुमति और जानकारी के उसके ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल किया।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित ट्रांसपोटर नंदन झा (उम्र 40 वर्ष) निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया, ने 24 जुलाई को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 डी 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि पास में रहने वाला अनूप तिवारी उसके ट्रेलर का नम्बर अपने वाहन में अंकित कर संचालन कर रहा है, जो न केवल अवैधानिक है बल्कि यदि कोई दुर्घटना या अपराध होता तो उस ट्रेलर नम्बर के जरिये उस पर कार्यवाही की जाती।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर आरोपित अनुप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 301/2025 कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। अनूप तिवारी को तलब कर पूछताछ की, आरोपित को पुलिस ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है, पुलिस ने आरोपित के कब्जे से ट्रेलर वाहन सीजी 13 डी 5772, जिसका इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 को जब्त कर लिया गया । थाना प्रभारी द्वारा आरटीओ को जब्त वाहन की जानकारी देने प्रतिवेदन भी भेजा गया है। आरोपित अनूप कुमार तिवारी (उम्र 45 वर्ष) निवासी मदनपुर बिजली ऑफिस के पास, खरसिया को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए कल शाम विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान