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मुंबई, 24 जुलाई (हि.स.)। स्वातंत्र्य वीर सावरकर मानहानि मामले में गुरुवार को नासिक की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी। राहुल गांधी आज ऑडियो-विजुअल माध्यम से नासिक कोर्ट में पेश हुए थे।
उल्लेखनीय है कि निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा ने 2022 में इस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंगोली जिले में आयोजित एक सभा में वीर सावरकर के बारे में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक व्यक्तव्य दिए जाने को लेकर मामला दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. सी. नरवाडिया की अदालत में हो रही थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकता है। इसके तहत राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी और कोर्ट की अनुमति के बाद राहुल गांधी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है, तो गांधी ने जवाब दिया कि अपराध नहीं किया गया था। बाद में उनके वकीलों ने कोर्ट में राहुल गांधी की जमानत जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव