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मुंबई , 24जुलाई ( हि. स.)।ठाणे नगर निगम क्षेत्र के मौजे शील में अनाधिकृत निर्माणों को जलापूर्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय ने ठाणे नगर आयुक्त सौरभ राव को अनाधिकृत निर्माणों को जलापूर्ति के संबंध में जाँच करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि ठाणे मनपा क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध निर्माणों की पहले बिजली आपूर्ति और अब जल आपूर्ति भंग किए जाने के निर्देश आयुक्त सौरभ राव ने दिए हैं।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में, मामले के समाधान हेतु आज (गुरुवार, 24/जुलाई/2025) आयुक्त कक्ष में जल आपूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों की एक तत्काल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त (मुख्यालय) जी. जी. गोडेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पटोले, विधि अधिकारी मकरंद काले, उपनगर अभियंता विनोद पवार, सहायक आयुक्त और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में कहा गया कि यदि अनाधिकृत निर्माणों को जलापूर्ति प्रदान की गई है, तो उसके दस्तावेजों की जाँच की जाए और यदि निर्माण अवैध है, तो पाइप कनेक्शन तुरंत समाप्त किया जाए। इसी प्रकार, यदि मनपा की जलमार्ग से अवैध रूप से पाइप कनेक्शन लिया गया है, तो उसे तुरंत समाप्त किया जाए। साथ ही, जल कनेक्शन प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मनपा की निर्माण अनुमति के बिना किसी भी अनाधिकृत निर्माण को पाइप कनेक्शन न दिया जाए। साथ ही, आयुक्त ने पूर्व में दिए गए पाइप कनेक्शन तुरंत समाप्त करने के भी संबंधितों को आदेश दिए।
टीएमसी आयुक्त सौरभ राव ने यह भी संकेत दिया कि यदि दस्तावेजों की जाँच किए बिना अनाधिकृत निर्माणों को पाइप कनेक्शन दिए गए हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त सौरभ राव ने निर्देश दिया कि ठाणे नगर निगम के 9 वार्ड समिति क्षेत्रों में अनधिकृत इमारतों को अनुमति सहित और बिना अनुमति के दिए गए जल आपूर्ति कनेक्शनों की सूची तैयार की जाए और तदनुसार दिए गए सभी जल आपूर्ति कनेक्शन काट दिए जाएँ और अनधिकृत बोरवेल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा