Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
औरैया, 24 जुलाई (हि.स.)। जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव गौतला निवासी नन्दराम पुत्र राम सिंह को अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दाेषी पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता मृदुल मिश्रा (विशेष लोक अभियोजक) एवं न्यायालय पैरोकार आशीष जितेन्द्र कुमार ने गुरुवार बताया कि यह मामला 4 नवम्बर 2023 का है, जब पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना अछल्दा में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ किए इस घृणित अपराध को लेकर आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने मामले में आराेप पत्र दाखिल किए थे। साक्ष्यों को सशक्त रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और अभियुक्त को दोषी सिद्ध हुआ।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने साक्ष्याें के आधार पर दाेषी पाए जाने पर पिता नन्दराम को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25
हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
------------------
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार