शिक्षक को मूल स्थान पर भेजने के आदेश
jodhpur


जोधपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक को आवासीय स्कूल से कार्यमुक्त कर मूल स्थान भेजने के निर्देश दिए है।

देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नरेश कुमार ने अधिवक्ता गुलाब सिंह नरुका के ज़रिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय में याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता गुलाब सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा देवनारायण आवासीय विद्यालय में परिपत्र के अनुसार एक वर्ष अवधि पूर्ण करने के उपरांत विभाग में प्रार्थना दी गई कि उसे वापस अपने मूल स्थान पर भेजा जाए। याचिकाकर्ता द्वारा लगभग अठारह माह बीत जाने के बावजूद विभाग ने कार्यमुक्त नहीं किया। इस प्रकार नियमो के विपरीत प्रार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने से उनके हितों व अधिकारों का हनन हुआ है। मामले को सुनकर न्यायालय ने प्रतिवादियों से पूछा कि उपरोक्त आदेश के मात्र अवलोकन से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिका को स्वीकारते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सेवाएं वर्तमान आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसके मूल स्थान वापस भेजे।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश