फतेहाबाद: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले को पांच साल की सजा
फतेहाबाद जिला न्यायालय।


फतेहाबाद, 24 जुलाई (हि.स.)। जिला फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गुरूवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि पुलिस की तत्परता व सूझबूझ से एकत्रित साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील जगसीर सिंह द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित को न्याय और आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई। मामले के अनुसार पीड़ित ने साइबर थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसी के गांव के निवासी रणजीत कुमार पुत्र मुंशी राम निवासी मढ़ ने पहले उससे मित्रता की, फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)(एन), 506 भारतीय दंड संहिता तथा 66ई व 67ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। न्यायालय में धारा 376(2)(एन) के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शेष धाराओं के अंतर्गत आरोपी दोषी सिद्ध हुआ। निरीक्षक अरुणा एवं उनकी टीम ने पीड़ित के बयानों के आधार पर गहनता से जांच कर आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य जुटाए और 17 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट 20 मार्च 2023 को तैयार कर 27 मार्च 2023 को अदालत में दाखिल की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा