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हिसार, 24 जुलाई (हि.स.)। नगर निगम इन दिनों बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसमें शहर की कुछ व्यासायिक बिल्डिंग पर सिलिंग की कार्रवाई भी की गई है। इसी कड़ी में बैंक और उनकी शाखाओं के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बारे नगर निगम के अतिरिक्त निगम आयुक्त वीरेन्द्र सहारण ने गुरुवार काे नगर निगम के क्षेत्र के बैकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र के 110 बैकों के प्रतिनिनिध उपस्थित रहे। बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त वीरेन्द्र सहारण ने बताया कि शहर में विभिन्न बैंकों की लगभग 110 बैंक शाखाएं है जिनमें से अधिकतर का संपति कर लम्बे समय से बकाया है। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने की स्थिति में हरियाणा अधिनियम 1994 के अनुसार सेक्शन 129-130 के तहत नगर निगम कार्रवाई कर सकता है जिसमें भवन को सील करने का भी प्रावधान है। उन्होंने बैंक के प्रतिनिधियों को कहा कि अपना टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवा दें ताकि नगर निगम को कोई सख्त कार्रवाई न करनी पड़े। इस 31 जुलाई तक हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। बैठक के दौरान मौजूद सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने समय रहते प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद बैंक के सभी प्रतिनिधियों को उनकी बैंक बिल्डिंग के संपति कर के बिल भी उपलब्ध करा दिए गए।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर