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राजगढ़,23 जुलाई (हि.स.)। ब्यावरा पदस्थ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मां की हत्या करने वाले आरोपित बेटे को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।
जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2023 को भंवरगंज निवासी दीपक पुत्र भोलाराम गुर्जर ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की, शाम के समय भीड़ को देखकर मौहल्ले की राजनबाई के घर पहुंचा, जहां राजनबाई खून से लथपथ पलंग पर पड़ी हुई थी, जिसके सिर में चोट के निशान थे, साथ ही वहीं उसका बेटा जयकिशन बैठा था, जो रोते हुए बोल रहा था कि मैं मना करता था, तू क्यों नहीं मानती थी, मैं मां की बड़बड़ाने की आदतों से स्वयं मरना चाहता था, मैंने परेशान होकर तुझे चाकू मार दिया।
पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित जयकिशन के खिलाफ धारा 302, 309 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जयकिशन पुत्र उमराव शाक्य को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक