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चंडीगढ़, 23 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएचवीपी) को अब आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रति चार दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा बुधवार को इस सम्बन्ध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेजों की प्रति लेने जुड़ी इस सेवा के लिए संबंधित उप-अधीक्षक को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह संबंधित सम्पदा अधिकारी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि जोनल प्रशासक प्रशासक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा