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ऊना, 23 जुलाई (हि.स.)। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि आदि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान भी किसानों को मिल रहा है। कृषि उपनिदेशक ऊना डॉ कुलभूषण धीमान ने बताया कि जिला ऊना में इस योजना के तहत मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। पहले इसके लिए 15 जुलाई तिथि निर्धारित की गई थी।
उन्होंने बताया कि मक्की व धान की फसलें उगाने वाले बंटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान जिला की सभी अधिसूचित तहसीलों और उप तहसीलों में यह बीमा करवा सकते हैं। योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइटagriculture.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बीमा करवाने के लिए किसानों को अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
डॉ धीमान ने बताया कि किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशी 48 रूपए प्रति कनाल तथा बीमित राशि 2400 रूपए प्रति कनाल निर्धारित है। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों विकास खंड अम्ब और गगरेट सुशील कुमार, मोबाइल नम्बर 82192-77283, विकास खंड बंगाणा में विश्वनाथ, मोबाइल नम्बर, 70185-33602, विकास खंड हरोली में हर्ष मेहता, मोबाइल नम्बर 98052-84713 और विकास खंड ऊना में रोहित सैणी मोबाइल नम्बर 97798-48264 से सम्पर्क कर सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकास कौंडल