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प्रयागराज, 23 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लम्बित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे