ईडी ने मिंत्रा और संबंधित कंपनियों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया
ईडी के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


नई दिल्‍ली, 23 जुलाई (हि.स)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समर्थित ‘फैशन एवं लाइफस्टाइल’ प्लेटफॉर्म मिंत्रा, उससे जुड़ी कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उल्लंघन के लिए फेमा के तहत मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को बताया कि बेंगलुर क्षेत्रीय कार्यालय ने मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड (मिंत्रा) और उसकी संबंधित कंपनियों एवं उनके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 16(3) के तहत 1654,35,08,981 (1,654 करोड़ रुपये) के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने कहा कि एजेंसी को ‘विश्वसनीय जानकारी’ मिली थी कि ‘मिंत्रा’ ब्रांड नाम वाली मिंत्रा डिजायंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां ‘थोक कैश एंड कैरी’ की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा (एमबीआरटी) कारोबार कर रही हैं। एजेंसी ने कहा कि फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच से पता चला है कि मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वे थोक कैश एंड कैरी के कारोबार में लगे हुए हैं। इसके जरिए उन्होंने विदेशी निवेशकों से 1654,35,08,981 रुपये के बराबर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर