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प्रयागराज, 23 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सपा विधायक जाहिद बेग की जमानत अर्जी पर दिया है। जाहिद बेग के खिलाफ भदोही कोतवाली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में विधायक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधवार को जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पहले अन्य मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे