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चंदेरी, 23 जुलाई (हि.स.)। चंदेरीके समीप लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव श्यामगढ़ से अपने भाई का इलाज का करने आ रही आदिवासी लड़की के साथ टैक्सी चालक मुस्लिम युवक ने रास्ते में टैक्सी रोक कर छेड़खानी सहित अश्लील हरकत करने का प्रयास किया जिस पर चंदेरी पुलिस ने नाबालिक की शिकायत के आधार पर बीएनएस, लैंगिक अपराध से बालकों की सुरक्षा अधिनियम सहित अनुसूचित जनजाति निर्संशता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार चंदेरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम श्यामगढ़ से अपने भाई का प्राणपुर इलाज करने आ रही आदिवासी लड़की के साथ टैक्सी चालक शाहरुख खान निवासी प्राणपुर ने रास्ते में टैक्सी रोक कर छेड़खानी करने के साथ गंदी अश्लील हरकत करने का प्रयास किया साथ ही पीड़ित द्वारा यह भी बताया गया कि उस युवक द्वारा पर्ची पर एक फोन नंबर लिख कर दिया था और कहा था कि घर जाकर मुझे इस नंबर पर बात करना। आदिवासी लड़की के साथ की गई छेड़छाड़ पर चंदेरी पुलिस ने शाहरुख खान निवासी प्राणपुर तहसील थाना चंदेरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023की धारा 74,75(1)(i)।
लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 7,8 ।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निर्संशता निवारण अधिनियम 1989 (संशोधित अधिनियम 2015) की धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(va) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / Nirmal Vishwkar