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नैनीताल, 22 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने ग्राम सरऊजा तहसील नानकमत्ता जिला ऊधमसिंह नगर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे बिजेंद्र सिंह की ओर से 9 जुलाई 2025 को नामांकन निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यदि वह चाहते हैं तो चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बिजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 9 जुलाई को उनका नामांकन निरस्त करने को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमणकारियों की जांच कर सूची जारी की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम वन भूमि पर अतिक्रमण करने में शामिल है, जिन्हें मई में नोटिस जारी कर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उनकी ओर से ग्राम प्रधान के पद के लिए नामांकन भरा गया जिसे आयोग ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उन्होंने वन भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसे हटाने को कई बार नोटिस दिया गया। इस आधार पर उनका नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। आपत्तिकर्ता ने कहा कि खसरा नम्बर 672-़ जो कि राजस्व अभिलेख में वर्ग 5-3 क वन भूमि दर्ज है। ---------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता