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रामबन, 22 जुलाई (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबन दीपक सेठी ने 21 जुलाई 2025 को पुलिस स्टेशन गूल, जिला रामबन के एक हत्या/अपहरण मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17-12-2003 को पुलिस स्टेशन गूल में धारा 302/364/120-बी, 121-ए/आरपीसी और 7/27 आईएए के तहत एक मामला एफआईआर संख्या 88/2003 दर्ज किया गया था जो 16/17-12-2003 की मध्य रात्रि के दौरान कुछ अज्ञात आतंकवादियों द्वारा गगरसुल्ला तहसील गूल के निवासी सदर दीन के पुत्र मुश्ताक अहमद नामक एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के संबंध में था। तत्काल मामले की जांच समाप्त करने के बाद, धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट धारा 302/364/120-बी आरपीसी और 7/27 आईएए के तहत आरोपी व्यक्तियों, मोहम्मद मुमताज पुत्र हलीम गुज्जर निवासी हर्रा तहसील गूल, फारूक अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी धर्रम तहसील गूल और तीन अन्य के खिलाफ चालान संख्या 12/2004 दिनांक 21-09-2004 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
मुकदमा समाप्त होने के बाद माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश रामबन ने अभियुक्तों मोहम्मद मुमताज पुत्र हलीम गुज्जर निवासी गाँव हर्रा तहसील गूल, फारूक अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी गाँव धर्रम तहसील गूल को धारा 302/आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और धारा 364/आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह