मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा।

बांबे हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को फैसला सुनाते हुए 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। सितंबर, 2015 में निचली अदालत ने 5 को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपितों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार 7 बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत और 820 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी