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गोपेश्वर, 22 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितम्बर, को चमोली जिले के जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर, बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी तथा गैरसैंण में लोक अदालत का आयोजन होगा।
जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, कुटुम्ब न्यायालयों के मामलें, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील और राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर और अन्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने न्यायालयों से अपील कि वे अधिक से अधिक संख्या में लम्बित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वाहन चालान से संबंधित (क्रिमिनल कम्पाउण्डबल) के वादों का भी निस्तारण किया जायेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल